महारत्न कंपनियां-Maharatna Companies in India 2024
जब भी PSU Companies की बात आती है तो उसके अंतर्गत आने वाली महारत्न कंपनियों (Maharatna Companies) को Companies Act, अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत पंजीकृत किया जाता है. PSU कंपनियों को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSE) में वर्गीकृत किया गया है. 2010 में, सरकार ने …